Ration Give Up Rule : राजस्थान सरकार ने खाद्य-सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) को पारदर्शी और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिन परिवारों के पास पर्याप्त आय, संपत्ति या सरकारी लाभ हैं और वे योजना के दायरे में नहीं आते, उन्हें गिव अप फॉर्म (Give Up Form) भरना होगा।
क्यों ज़रूरी है गिव अप फॉर्म?
राजस्थान में लाखों लोग खाद्य-सुरक्षा योजना के तहत सस्ती दर पर राशन का लाभ उठाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी सूची में शामिल हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और वास्तव में इस योजना के हकदार नहीं हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि यदि अपात्र लोग स्वेच्छा से योजना छोड़ देंगे, तो ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक यह सुविधा पहुँच सकेगी।
किन्हें भरना होगा गिव अप फॉर्म?
सरकार ने कुछ मुख्य श्रेणियाँ तय की हैं, जिनमें आने वाले लोगों को यह फॉर्म भरना होगा—
जिनकी मासिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है।
सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी।
आयकर दाता (Income Tax Payers)।
जिनके पास पक्के मकान, चार पहिया वाहन या कृषि भूमि निर्धारित सीमा से अधिक है।
गिव अप फॉर्म भरने की प्रक्रिया
संबंधित परिवार नज़दीकी राशन डीलर (FPS Shop) या ई-मित्र केंद्र पर जाकर यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
फॉर्म में परिवार के सदस्यों, आय और संपत्ति से जुड़ी जानकारी देनी होगी।
भरने के बाद इसे संबंधित विभाग या ई-मित्र केंद्र पर जमा करना होगा।
जानकारी सत्यापन के बाद उस परिवार का नाम योजना की सूची से हटा दिया जाएगा।
अपात्र लोग फॉर्म क्यों भरें?
ज़रूरतमंद परिवारों को लाभ पहुँच सकेगा।
सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
भविष्य में जांच पड़ताल या जुर्माने से बचा जा सकेगा।
सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा।
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सरकार का संदेश
राजस्थान सरकार का कहना है कि यह कदम किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं है, बल्कि “ईमानदारी से हक़ छोड़ने और सही लोगों तक सुविधा पहुँचाने” का प्रयास है।